MP Charitra Praman Patra 2023: चरित्र प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी व्यक्ति के आचरण का प्रमाण होता है इस CHARITRA PRAMAN PATRA को और भी कई नामों जैसे आचरण प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र आदि से जाना जाता है.
पुलिस वेरिफिकेशन या चरित्र प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं आप इस MP Character Certificate को ऑनलाइन बनवाएँ या ऑफलाइन आपको दोनों ही प्रक्रियाओं में MP CHARITRA PRAMAN PATRA Form भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों को उसके साथ संलग्न करके जमा करना होगा.
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से ये सूचना प्रदान करेंगे की मध्य प्रदेश राज्य के निवासी अपना चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं ? और उनको अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोन-कोन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी इसके साथ-साथ ही MP Charitra Praman Patra के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं.
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MP Charitra Praman Patra 2023
वर्तमान समय में CHARITRA PRAMAN PATRA एक काफी जरुरी दस्तावेज है आपको सरकारी नौकरी पर नियुक्ति के लिए और विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है मध्यप्रदेश राज्य के नागरिक इस MP Character Certificate के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमो का उपयोग कर सकते हैं.
राज्य का जो भी नागरिक इस मध्य प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र को ऑफलाइन माध्यम से बनवाने चाहता है उसे सबसे पहले अपने तहसील या जन सेवा केंद्र से चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा और उसके साथ आवेदन फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरकर आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करके आपको उसे जमा करा देना होगा.
इसके आलावा यदि कोई नागरिक MP चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा जारी की गयी ऑफिसियल पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा.
आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
MP Character Certificate 2023 Highlights
आर्टिकल | मध्य प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें |
विभाग | राजस्व विभाग एमपी |
राज्य | मध्य प्रदेश |
उद्देश्य | व्यक्ति के चरित्र को प्रमाणित करने के लिए |
आधिकारिक पोर्टल | citizen.mppolice.gov.in |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के मूल निवासी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
मध्य प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
एमपी राज्य के जिन भी नागरिकों को पुलिस वेरिफिकेशन या चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन करना है उनके पास निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स का होना आवश्यक है.
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- शपथ पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- अन्य प्रमाण (वोटर आईडी, पैन कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र)
ध्यान रहे जो भी नागरिक MP Charitra Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उन्हें अपने पासपोर्ट साइज़ फोटो को 200 kb से कम रखना आवश्यक है.
मध्य प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र के लिए पात्रता व योग्यता
राज्य के जो भी नागरिक पुलिस वेरिफिकेशन या चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें निम्न पात्रता निर्देशों का पालन करना होगा.
- आवेदनकर्ता पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही या FIR न हुआ हो.
- आवेदनकर्ता के पास अपना मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता दिवालियापन से ग्रसित न हो.
मध्य प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कैसे करें
जिस प्रकार हमने आपको इस आर्टिकल में बताया है की MP Police Verification Character Certificate Form को आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से भरकर आवेदन कर सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन के माध्यम निम्न प्रकार से हैं.
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मध्य प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन
आवेदनकर्ता को ऑनलाइन माध्यम से MP CHARITRA PRAMAN PATRA Form को भरने से पहले इस ऑफिसियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अपने आईडी पासवर्ड को जेनरेट करना होगा और जरुरी दस्तावेजों को स्कैन करके पहले से ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव करके रखना होगा उसके बाद लॉगिन करके निम्न स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
- नागरिक को सर्वप्रथम MP Character Certificate Form को ऑनलाइन भरने के लिए सरकार द्वारा जारी की गयी ऑफिसियल पोर्टल citizen.mppolice.gov.in पर जाना होगा.
- अब आपके सामने पोर्टल का होमपेज खुल जाएगा.
- होमपेज पर आपको नागरिक सेवाएँ के आप्शन पर क्लिक करके चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको पूछे गये विवरणों जैसे आवेदक विवरण, पता, गवाह सूचना तथा चालान, शपथ पत्र आदि को भरना होगा.
- इसके पश्चात आप चाहें तो अपने चरित्र प्रमाण पत्र या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को भरने के लिए अपने आधार नंबर का भी प्रयोग कर सकते है या अन्य विकल्पों द्वारा भी भर सकते हैं.
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा आपको इसमें पूछी गयी सभी डिटेल्स को सावधानी पूर्वक भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैनकॉपी को भी अपलोड करना होगा.
- इसके बाद आपको आवेदन शुल्क को भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आप आसानी से MP CHARITRA PRAMAN PATRA Form को भर सकते हैं.
मध्य प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन
MP Character Certificate Form के ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदनक को अपने क्षेत्र के पुलिस थाने द्वारा आवेदन फॉर्म को सत्यापित करवाना होता है और इस सत्यापन प्रक्रिया के तहत आपको पुलिस द्वारा पूछे गये सभी सवालों और जानकारियों का बिलकुल सही जवाब देना होता है और आपके द्वारा दी गयी सभी जानकारी सही होने के बाद आपके द्वारा किये गये आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है.
Madhya Pradesh Character Certificate Form Pdf 2023
आवेदक अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या तहसील में जाकर आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर सकता है या फिर हमारे द्वारा दी गयी इस आवेदन फॉर्म लिंक पर क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर सकता है.
FAQ – MP Charitra Praman Patra
मध्य प्रदेश पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या सुनिश्चित की गयी है। एक आवश्यक दस्तावेज होता है जिसे स्थानीय पुलिस चौकी के द्वारा सत्यापित किया जाता है जो इस बात को प्रमाणित करता है की व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही तो नहीं हुई है.
मध्य प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र 7-10 दिन के अन्दर बनकर आ जाता है.
मध्यप्रदेश के नागरिकों को Character Certificate बनबाने में 50 रूपए शुल्क देना पड़ता है.
चरित्र प्रमाण पत्र काफी आवश्यक दस्तावेज होता है जिसकी आवश्यकता आपको कई जगह पड़ती है जैसे नौकरी में नियुक्ति के लिए, दूसरे देश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आदि.
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की वैधता 6 माह की होती है.
आप मध्य प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यमो से बनवा सकते हैं.
आप मध्य प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र को सरकार द्वारा जारी की गयी ऑफिसियल पोर्टल citizen.mppolice.gov.in के माध्यम से बनवा सकते हैं.
मध्य प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को केवल मध्यप्रदेश का नागरिक ही बनवा सकता है.
एमपी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है.
सर्वप्रथम आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाये इसके बारे में विस्तार से हमने आपको ऊपर आर्टिकल में बताया है आप उन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं.
राज्य के पुलिस विभाग द्वारा इस चरित्र प्रमाण पत्र या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को बनाया जाता है.
चरित्र प्रमाण पत्र को अंग्रेजी में Character Certificate कहा जाता है.