CG Domicile Certificate 2024 Apply Online: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीजी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को जारी किया गया है. इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हैं नागरिकों को अपने जरुरी दस्तावेज बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों व तहसील में जाने की आवश्यकता नहीं होगी.
इस आर्टिकल के माध्यम से आज हम आपको ये सुचना प्रदान करेंगे की छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? और इसके आलावा छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें मूल निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए आदि.
नागरिक अपने घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से अपने CG Mool Niwas Praman Patra के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके आलावा जिन नागरिक 2024 Domicile Certificate application form Chattisgarh को प्राप्त करके ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.
CG Domicile Certificate 2024
CG Niwas Praman Patra Kaise Banwaye: मूल निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राज्य के लोगों के लिए जारी किया गया एक आवश्यक दस्तावेज है. CG Mool Niwas Praman Patra लोगों की नागरिकता को प्रमाणित करता है. मूल निवास प्रमाण के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. नागरिक Domicile or Residence certificate को बनवाने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमो का प्रयोग कर सकते हैं.
ऑनलाइन माध्यम के उपयोग से आधिवास या निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए सीजी इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा.
यदि किसी नागरिक को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी आ रही है तो वह ऑफलाइन माध्यम का प्रयोग कर सकता है इसके लिए नागरिक को अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र, तहसील, कलेक्टर ऑफिस या राजस्व विभाग में जाकर Chhattisgarh Mool Niwas Praman patra Form को प्राप्त करना होगा तथा जरुरी दस्तावेजों को संलग्न करके कार्यालय में जमा करना होगा.
Niwas Praman Patra CG Highlights
आर्टिकल | छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनायें |
विभाग | राजस्व विभाग छत्तीसगढ़ |
उद्देश्य | ऑनलाइन व ऑफलाइन सीजी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के मूल निवासी |
ऑफिसियल पोर्टल | edistrict.cgstate.gov.in |
CG Domicile Certificate Required Documents
छत्तीसगढ़ स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज: रेसिडेंस/डोमिसायील सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ के लिए जो नागरिक आवेदन करना चाहते हैं उनके पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना जरुरी है जो की निम्नलिखित रूप से हैं.
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- परिवार राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र (वोटर आईडी, ड्राइविंग लिसेंस, पैन कार्ड)
- आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- शेक्षणिक प्रमाण पत्र (10वी या 12वी की मार्कशीट, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र)
- जमीन या घर के डाक्यूमेंट्स
- स्व-घोषित प्रमाण पत्र
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छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
- रेसिडेंस/डोमिसायील सर्टिफिकेट सीजी बनवाने के लिए नागरिक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता के माता-पिता का राज्य में 15 साल तक का निवास प्रमाण होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता ने छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्थान से न्यूनतम 3 साल से शिक्षा ग्रहण किया हो.
- आवेदनकर्ता का जन्म छत्तीसगढ़ में ही हुआ हो और उसके पूर्वज छत्तीसगढ़ के ही निवासी होने चाहिए.
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? CG Domicile Certificate 2024 Apply Online
Chhattisgarh Niwas Praman Patra Form Kaise Bhare: छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए दो माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं जो की निम्न प्रकार से हैं.
- छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें.
- ऑफलाइन माध्यम से छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें.
ऑनलाइन छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन सीजी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नागरिकों को छत्तीसगढ़ इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने होंगे इसके बाद लॉगिन करके निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा.
- सर्वप्रथम आपको सरकार द्वारा जारिब की गयी छत्तीसगढ़ इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा.
- अब आपके सामने पोर्टल का होमपेज खुल जाएगा.
- होमपेज पर आपको “सेवाएँ” विकल्प के तहत प्रमाण पत्र सेवाएँ के आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के सामने लिखे विवरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने Mool Niwas Praman Patra application Form खुल जाएगा.
- आपको फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरना होगा.
- इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों (शपथ पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड, स्व-घोषित प्रमाण पत्र) की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा.
- सभी डिटेल्स को भरकर और दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपको आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा आपको उसे नोट कर लेना है.
- रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप अपने निवास प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं.
ऑफलाइन माध्यम से छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें
- सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या तहसील से CG Niwas Praman Patra Application Form को प्राप्त करना होगा. आप हमारे द्वारा दी गयी लिंक से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं PDF Download Link
- अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारियों जैसे आपका नाम, माता पिता का नाम, शेक्षणिक योग्यता आदि को सावधानीपूर्वक भरना होगा.
- सबी डिटेल्स को भरने के बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति को संलग्न करना होगा.
- इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म सम्बंधित कार्यालय (जन सेवा केंद्र, तहसील, राजस्व विभाग) में जमा करना होगा.
- फिर आपको आवेदन शुल्क जो 30 या 50 रूपए है उसे जमा करना होगा.
- अब आपके आवेदन फॉर्म को कार्यालय अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और सभी जानकारी सही होने पर आपके आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी.
- आवेदन के लगभग 15 दिनों के बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा.
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र जिलेवार सूची
गरियाबंद | रायपुर | कबीरधाम |
दुर्ग | धमतरी | कांकेर |
बलोद | सुरगुजा | कोण्डागांव |
बस्तर | जशपुर | कोरबा |
बलरामपुर | बेमेतरा | कोरिया |
बेमेतरा | सुकमा | महासमुन्द |
बीजापुर | राजनांदगांव | मुंगेली |
बिलासपुर | सूरजपुर | नारायणपुर |
दन्तेवाड़ा | रायगढ़ | बलोदा बाजार |
FAQ – CG Domicile Certificate 2024 Apply Online
यह एक कानूनी दस्तावेज है जो व्यक्ति के पते को प्रमाणित करता है.
आप निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमो का प्रयोग कर सकते हैं.
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आपके पास निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है.
आधार कार्ड
राशन कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र
पहचान पत्र (वोटर आईडी, ड्राइविंग लिसेंस, पैन कार्ड)
पासपोर्ट साइज़ फोटो
शेक्षणिक प्रमाण पत्र (10वी या 12वी की मार्कशीट, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र)
जमीन या घर के डाक्यूमेंट्स
स्व-घोषित प्रमाण पत्र
आप छत्तीसगढ़ इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को भरकर सीजी अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद प्रमाण पत्र बन जाने के बाद आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.
आवेदन के लगभग 15 दिनों बाद निवास प्रमाण पत्र प्राप्त होता है.
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र को आपको सावधानीपूर्वक और एक एक करके भरना होगा जिससे की उसमे किसी भी प्रकार की त्रुटी ना हो और उसके बाद सभी दस्तावेजों की छायाप्रति को फॉर्म के साथ संलग्न करना है.
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए 30 से 50 रूपए का शुल्क अदा करना पड़ता है.
सरकार द्वारा इसकी कोई वैधता समाप्ति नहीं है अर्थात यह जीवन भर के लिए विधा है लेकिन यदि आप किसी दूसरे राज्य में जाकर वस गये हैं तो आपको वहां का निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा फिर ये वैध नहीं होगा.
व्यक्ति छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए उसके माता पिता का राज्य में 15 साल तक का निवास प्रमाण होना चाहिए और व्यक्ति द्वारा छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्थान से न्यूनतम 3 साल से शिक्षा ग्रहण किया हो आदि पात्र हैं.